दोस्तो आज आम बात करेंगे के इन्शुरन्स क्लेम कैसे करे, इन्शुरन्स क्लेम का आपने नाम सुना ही होगा ये काफी इम्पोर्टेन्ट होता हैं आपके लिए।
- इन्शुरन्स क्लेम क्या होता है
- गाडी का एक्सीडेंट होने पर इन्शुरन्स क्लेम कैसे करे
- वाहन का इन्शुरन्स क्लेम कब नही किया जा सकता
- इन्शुरन्स करने के नियम वार संधीक्या है
- इन्शुरन्स खो जाने पर भी इन्शुरन्स क्लेम किया जा सकता है
इन्शुरन्स क्लेम होता क्या है
दोस्तो जब हम और आप सभी कोई नही या पुरानी गाडी खरीदते है | तब हम इन्शुरन्स अपने नाम पर करवाते हे | और इन्शुरन्स करवाते समय निश्चित रक्कम भी देते है | और इन्शुरन्स कॉपी पर इन्शुरन्स जारी होने की तिथि और इन्शुरन्स जारी होने की तिथि और इन्शुरन्स कब तक जारी या प्यानिड रहेगा दोनो तिथि या लिखी होती है |
दोस्तो मुख्य बात क्या है | हम और आप सभी गाडी का इन्शुरन्स इसीलिए करवाते है | यादी अब इस मे दुर्घटना हो जाये या दुर्घटना से हुई नुकसान की भरपाई दिमाग कंपनी करेगी
हम बात करे एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट क्लेम कैसे करे
दोस्तो अक्सर ऐसा होता है | कि एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद लोग बहुत घबरा जाते हे | उनकी समज मे नही आता है | की क्या करे और क्या नही करे एसी प्रॉब्लेम मे क्या करना चाहिए समज नाही आता क्या करे एक्सीडेंट मे बिना कूछ घाबराये उसका धैर्य से सामना करना चाहिए अपने आपको सभलना आना चाहिए | और तुरंत ॲम्बुलन्स को कॉल करे और किस कारण से ॲम्बुलन्स का कॉल नही लग रहा है | तो आप पोलीस को भी कॉल कर सकते है | ओर पोलीस को कॉल नाही लग् रहा है | तो नाजदिकी पोलीस स्टेशन मे जाके आप घटना के बारे मे बता सकते है | और घटना कैसे हुई कहा पर हुई है |एसी कंप्लेंट लिखवा सकते है |
यदि आप पोलीस स्टेशन मे जाने मे असमर्थ हे | अर्थात चलने फिरने मी असमर्थ है | और चोट जादा लग गई है | तो आप घटना की सूचना पोलीस स्टेशन के माध्यम से दे सकते है | और सारी घटना के बारे मे बता सकते है | और इससे पोलीस कोभी सहायता हो सकती है | इससे पोलीस को भी हेल्प मिलती है |
दोस्तो यहा पे आप की जानकारी के लिए बता दू | ऐसी दिगती मे सका संबंधी और रिश्तेदार या दोस्त या घटना दार का कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे मे भली – भारती से समजा सके घटना के बारे मे बता सके पोलीस स्टेशन मे जाके तक्रार लिखकर दे सकता है | और अपनी बिमा कंपनी को घटना की सुचना दे | और उसके बात बिमा कंपनी का एक सर्वेअर उस जगह आयेगा और आपकी दुर्घटना ग्रस्त वाहन की ड्यामेज रिपोर्ट बनायेगा और डॅमेज रिपोर्ट बिमा कंपनी के मॅनेजर के पास जायेगी और मॅनेजर इन्शुरन्स क्लेम के नियम व शर्तो के आधार पर पास करेगा
यदि हम बात करे इन्शुरन्स टीम के नियम क्या है
- गाडी का इन्शुरन्स होना अती आवश्यक है |
- जो व्यक्ती गाडी चला रहा है | अर्थात गाडी चालक के पास एक ब्येध ड्रायव्हिंग लायसन्स होना चाहिये |
- किसी भी किंमत पर चालक की उम्र 18 साल से कम नही होनी चाहिये |
- गाडी की आरसी याने की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ,फिटनेस ,और परमिट होणी चाहिये |
- परमिट मे जो समय – सीमा तय की गई है | उसके बहार गाडी नही होनी चाहिये |
- दोस्तो हम बात करे वाहन का इन्शुरन्स क्लेम कब नही किया जा सकता है |
- दोस्तो गाडी का भीमा नही है या गाडी चालक के पास एक ब्येध ड्रायव्हिंग लायसन्स नही है |
- चालक की गलती से या चालक की लापरवाही से पर एक्सीडेंट हुआ है |
- चालक की उम्र 18 साल से कम है | या गाडी का फिटनेस, परमिट ,और आर्सिक नही है |
- गाडी का जो परमिट है कोई एक निश्चित सीमा है ताई की गई है |
- ऊस सीमा के बहार गाडी का एक्सीडेंट हुआ है |
- या ऐसेही कुछ गलती बीमा कंपनी के इन्शुरन्स क्लेम की शरतो का उल्लंघन करती है |
तो दोस्तो एसी निश्चित मे इन्शुरन्स क्लेम नही किया जा सकता
यदि हम बात करे इन्शुरन्स पॉलिसी खो गई है | तो क्या इन्शुरन्स क्लेम किया जा सकता है |
तो इसका answer है | जी हा बिल्कुल इन्शुरन्स पॉलिसी खो जाने की निश्चिती मे इन्शुरन्स कंपनी को एक लिखित सूचना देकर इन्शुरन्स पॉलिसी की डुबलीकेट कॉपी लीखवा सकते है | उसके बाद इन्शुरन्स क्लेम कर सकते है |
निष्कर्ष
आज हमने सीखा इन्शुरन्स क्लेम कैसे करे हमने इसकी जानकारी आपको आसान तरीके से दी है ताकि आपके समझ आ जाए आप इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।

मेरा नाम Jay Kumar है। मैं इस Blog का Founder हुँ हमारा इस Blog को बनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगो को हिंदी के माध्यम से जानकारी पहुँचाना हैं हमारी सभी पोस्ट सिंपल तरीके से दी गयी जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी
सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। क्योंकि आज के समय में लोग इंसूरेन्स ले लेते हैं। लेकिन उनके पास क्लेम करने की जानकारी नहीं होती है।
Thanks Bro!!